22 सितंबर के बाद सोने पर GST

22 सितंबर के बाद सोने पर GST: सोने के मूल्य पर 3% और आभूषण बनाने पर 5%

💎 सिक्कों, बार और आभूषणों के बिल में वही GST घटक शामिल रहेंगे, भले ही अन्य वस्तुओं और सेवाओं के लिए GST स्लैब में बदलाव हो।

22 सितंबर को क्या बदला

भारत में 22 सितंबर 2025 से GST 2.0 के तहत दो-स्लैब संरचना (5% और 18%) और कुछ लक्ज़री और विशेष वस्तुओं के लिए 40% विशेष स्लैब लागू हुआ। GST काउंसिल ने बुलियन पर मौजूदा नियम बनाए रखे, जिससे सोने और चांदी पर 3% GST और आभूषण बनाने पर 5% GST बना रहा। इसका मतलब है कि इस सुधार से सोने की खरीद पर सीधे कर बोझ में कोई बदलाव नहीं आया। 📅

सोने पर GST बदलाव समझें

GST 2.0 के तहत सामान्य स्लैब में सरलता लाने के बावजूद बुलियन-संबंधित दरें अपरिवर्तित रहीं। आभूषण, सिक्के और बार पर 3% GST और बनाने पर 5% GST लागू रहता है। 3% दर आमतौर पर राज्य के भीतर 1.5% CGST और 1.5% SGST के रूप में या राज्य-से-राज्य लेनदेन पर 3% IGST के रूप में लागू होती है, जिससे सोना पर पूर्व सुधार संरचना बनी रहती है।

सोने की कीमत, बचत और निवेश पर प्रभाव

चूंकि सोने पर GST अपरिवर्तित है, इसलिए सुधार से बुलियन पर इनवॉइस स्तर पर कर कम नहीं होता। खरीदारों की तत्काल बचत मुख्य रूप से बाजार कारकों जैसे वैश्विक कीमत, मुद्रा और आयात शुल्क से होती है, न कि GST 2.0 से। पहले के बजट उपायों ने सोने पर कस्टम ड्यूटी घटाई थी, जिससे घरेलू कीमतों में राहत मिल सकती है। 📈

वास्तविक उदाहरण: त्योहार के लिए आभूषण खरीद

मान लीजिए मुंबई का एक परिवार नवरात्रि से पहले 22K का सोने का हार खरीदता है, जिसकी आधार मूल्य ₹1,00,000 और बनाने का शुल्क ₹8,000 है। GST सोने के मूल्य पर 3% (₹3,000) और बनाने पर 5% (₹400) के रूप में लागू होता है। इस प्रकार कुल अप्रत्यक्ष कर ₹3,400 रहता है क्योंकि बुलियन दरों में GST 2.0 के तहत कोई बदलाव नहीं हुआ। 🛍️

छिपी हुई लागतें

बनाने के शुल्क पर अपरिवर्तित 5% GST अंतिम बिल को बढ़ाता है। प्रीमियम बुटीक में कारीगरी शुल्क अधिक होने से कर बढ़ सकता है। इसके अलावा, खरीद-फरोख्त का अंतर, हॉलमार्किंग शुल्क और खुदरा मार्जिन वास्तविक लागत और पुनः बिक्री मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं। ⚠️

बाजार का संदर्भ और समय

सितंबर में घरेलू सोने की कीमतें मुख्य रूप से वैश्विक संकेत और मुद्रा पर निर्भर रही हैं, न कि बुलियन के लिए स्लैब में बदलाव पर। त्योहार और शादी के मौसम के मद्देनजर सोने पर स्थिर GST कर की भविष्यवाणी को आसान बनाता है। 🌍

सही रूप से लेबल किया गया चार्ट

GST 2.0 के तहत 10g आभूषण के इनवॉइस पर GST घटक अपरिवर्तित हैं

घटक22 सितंबर 2025 से पहले22 सितंबर 2025 के बाद
आधार सोने का मूल्य₹1,00,000 [कानूनी GST मैकेनिक्स के अनुसार]₹1,00,000 [कानूनी GST मैकेनिक्स के अनुसार]
बनाने का शुल्क₹8,000 [उदाहरण के लिए बाजार जैसा शुल्क]₹8,000 [उदाहरण के लिए बाजार जैसा शुल्क]
सोने पर GST (3%)₹3,000 [₹1,00,000 का 3%]₹3,000 [₹1,00,000 का 3%]
बनाने पर GST (5%)₹400 [₹8,000 का 5%]₹400 [₹8,000 का 5%]
कुल देय राशि₹1,11,400 [मूल्य + बनाना + GST]₹1,11,400 [मूल्य + बनाना + GST]

खरीदारी को कैसे अनुकूलित करें

BIS हॉलमार्क वाले आभूषण का चयन और स्पष्ट आइटमाइज़्ड इनवॉइस सही 3% सोने और 5% बनाने के GST को सुनिश्चित करता है। अलग-अलग रिटेलरों के बनावट शुल्क की तुलना करने और सरल डिज़ाइन चुनने से अंतिम बिल कम किया जा सकता है। 💡

निवेश के दृष्टिकोण

दीर्घकालिक निवेशकों के लिए, अपरिवर्तित GST संरचना का मतलब है कि कुल रिटर्न प्रवेश मूल्य, होल्डिंग अवधि और अर्थव्यवस्था पर हेजिंग लाभ से प्रभावित होते हैं, न कि कर अंतर से। सिक्के या बार पर 3% GST लागू होता है, जबकि भंडारण, शुद्धता और पुनर्विक्रय तरलता परिणाम तय करती हैं। 📊

FAQs

22 सितंबर 2025 के बाद सोने पर 3% GST और आभूषण बनाने पर 5% GST लागू है। ❓

नहीं, आभूषण बिल में 3% सोने और 5% बनाने का GST जारी है। 📋

सिक्के और बार पर 3% GST लागू रहता है और GST 2.0 में कोई बदलाव नहीं हुआ। 🪙

खरीद पर GST अपरिवर्तित रहता है, लेकिन पहले की कस्टम ड्यूटी में कटौती से घरेलू कीमतों पर असर पड़ सकता है। 🔗

खरीदार 22K आभूषण पर सोने के मूल्य पर 3% और बनाने पर 5% GST देते हैं। 💍

One thought on “22 सितंबर के बाद सोने पर GST: 3% सोना, 5% आभूषण शुल्क”

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